Monday, February 7, 2011

शिक्षकों ने12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा।

बाराबंकी:- उ0प्र0 बेसिक शिक्षा प्ररिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे कार्यरत शिक्षकों ने जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना देकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित 12 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी को सौपा।

दिये गये ज्ञापन में विगत एक वर्ष से वित्त विभाग से मांग के अनुरूप् धनराशि न मिल पाने का तर्क देकर शिक्षको को तीन-तीन माह तक नियमित वेतन, संशोधित वेतनमानों, महंगाई भत्ते की तीन किस्तों, दो वर्ष के बोनस एवं नवनियुक्त शिक्षकों के कई-कई माह के वेतन अवशेषका भुगतान नहीं किया जा रहा है। जनपदों को आवश्यकतानुसार अनुदान उपलब्ध हुए सभी धनराशियां भुगतान करायी जायें। छठवें वेतन आयोग/वेतन समिति की संस्तुति के आधार पर प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय/सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को न्यूनतम मूल वेतन रू0 17140/-एवं प्रधानाध्यपक उच्च प्राथमिक विद्यालय को रू0 18150/-स्वीकृत किया जाये। ग्रामीणं, नगर एवं महानगरों में स्वीकृत पदो ंके सापेक्ष रिक्त पदों पर तुरन्त पदोन्नति के आदेश निर्गत किये जायें। 01 अप्रैल 2005 से स्वीकृत नवीन पेंशन योजना के अन्तर्गत आने वाले शिक्षकों को नकद, पेंशन एवं पारिवारिक पंेशन के रूप में देय धनराशि का विवरण स्पष्ट किया जाये। वेतन समिति की संस्तुतियों के अनुरूप शिक्षको को ग्रेड वेतन आहरित सामूहिक बीमा की धनराशि की सेवानिवृत्त की आयु तक आच्छादित किया जाये। शिक्षकों को महंगाई भत्ते की अवशेष धनराशि महीनों विलम्ब से भुगतान की जाती है फलस्वरूप् उन्हें ब्याज की भारी हानि उठानी पड़ती है। शिक्षकों को होने वाली इस क्षति की रोकने हेतु विचार कर निर्णय लिया जाये। प्रदेश के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराये जायें ताकि शैक्षिक स्थिति में अपेक्षित सुधार हो सकें। शिक्षा हित को दृष्टिगत रखते हुए मध्यान्ह भोजन योजना में शिक्षक की भूमिका मात्र छात्रों को भोजन वितरण तक रखी जाये। व्यवस्था सहित अन्य कार्य ग्राम शिक्षा समिति/प्रस्तावित विद्यालय प्रबन्धन समिति को सौंपा जायें। शिक्षको से जिला प्रशासन द्वारा जबरन राशन कार्ड एवं राशन वितरण का सत्यापन, विभिन्न गणनायें एवं निर्वाचन सूचियों के संशोधन एवं सत्यापन आदि कार्य निरन्तर लिए जा रहे है। जिसमें विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित हो रहा है। अस्तु शिक्षको से बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में उल्लिखित तीन कार्यो के अतिरिक्त अन्य कार्यो में लगाने पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाये। उर्दू, सी0पी0एड0 एवं कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षको को मृतक आश्रित शिक्षको के भांति नोशनल वरिष्ठता प्रदान करते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाये। विवाहित शिक्षिकाओं, विकलागों एव पारस्पारिक अर्न्तजिला स्थानान्तरणों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जाये। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक का विभेद पैदा कर शासन/प्रशासन के सहयोग से संगठन चलाने की आकांक्षा रखने वाले आधारहीन शिक्षक नेताओं की अनौचित्यपूर्ण मांगो को प्रोत्साहन न दिया जाये।

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